इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को एक और झटका । हाईकोर्ट ने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव रिज़वान उर रहमान की नियुक्ति को अवैध करार दिया । सचिव पद पर उनकी नियुक्ति को रद्द कर एक हफ्ते में आईएएस कैडर के सीनियर अफसर की नियुक्ति के आदेश दिए । किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का सचिव सीनियर आईएएस अफसर होता है, लेकिन रिज़वान रहमान क्लर्कियल ग्रेड से सेक्शन आफिसर थे । वह यहां इसी साल जनवरी महीने में सचिव बनाए थे । कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नौ महीनो में एक भी आईएएस को इस पद के लिए नहीं ढूंढ़ पाना गलत है । यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन की बेंच ने दिया है । आयोग के चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति पर कोर्ट में बारह अक्टूबर को सुनवाई होगी ।