चंडीगढ़,:पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के आदेशों पर आज लोक निर्माण विभाग के श्री वरिन्दर कुमार, निगरान इंजीनियर निर्माण हलका, होशियारपुर को प्रीवैनशन ऑफ करप्पशन एक्ट के अधीन पंजाब सिविल सेवा(सजा और अपील) नियमांवली 1970 के नियम के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सख़्त कदम उठाऐगी और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बरदाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान अधिकारी का हैडक्वाटर मुख्य इंजीनियर (हैडक्वाटर) दफ़्तर पटिलाला होगा और सम्बन्धित अधिकारी मुख्य इंजीनियर (हैडक्वाटर) की मंजूरी के बिना हैडक्वाटर नहीं छोड़ेगा।
लोक निर्माण मंत्री ने और जानकारी देते हुये बताया कि सम्बन्धित अधिकारी की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें वह ठेकेदार से पैसे वसूल रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के उपरांत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी और जिसके बाद सम्बन्धित अधिकारी को निलंबित करने का फ़ैसला किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह यकीनी बनाया जायेगा कि विभाग का जो भी प्रोजैक्ट प्रगति अधीन है, का सारा पैसा सम्बन्धित प्रोजैक्ट पर ही लगे। उन्होंने कहा कि विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की भ्रष्टाचार या किसी किस्म की कमीशन वसूली के मामले में सम्मिलन पाये जाने पर सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।