फरीदकोट(शरणजीत ) स. मालविदर सिंह जगी जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने विवरण फ़ौजदारी संहिता, 1973 की धारा 144 के तहति प्राप्त अपने अधकारों का प्रयोग करते हुए हुक्म जारी किया है क जिले फरीदकोट के डिप्टी कमिशनर , एस.एस.पी, समूह उप मंडल मैजिस्ट्रेट और जूडीशियल कंपलैक्स के दफ्तरों की बाउंडरी के अंदर और जनतक स्थानों मेरिज पेलेस, होटल, , ढाबयो, अस्पतालों आदि में अधिक भीड़ वाले इलाको धार्मिक स्थानों और मेले आदि में लाईसंसी हतियार ले कर जाने और प्रदरशन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है और इस के साथ ही पूरे जिला फरीदकोट की हदूद अंदर कोई भी हथियार लाइसेंस होल्डर की तरफ से हथियार कमर में छुपाके चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है, परन्तु यदि कोई लाइसेंस होल्डर हथियार के साथ ले कर चलना चाहते हैं, तो उनको का हथियार बैलट लगा कर कवर में होना चाहिए और नज़र आना चाहिए, ना क छुपा कर। लाइसेंस गलत रखने वालो को काबू किया जा सके। इस के साथ ही नंगीं तलवारें, बरशे और किसी भी तराह के तेजधार हथियार ले कर चलने और उनके प्रदरशन पर भी पाबंदी लगाई गई है। एक ओर हुक्म किराएदार मकान मालिकों, कारख़ानेदारों, होटलों, खेतीबाडी फार्मों के मकान मालिकों की तरफ से कोई भी नया कराएदार या नौकर , खेतीबाडी के साथ सम्बन्धित कोई अजनबी व्यक्ति को कच्चे या पके तौर पर रखने और उसकी पूरी सही सूचना व्यक्ति का नाम, पता फोटो आदि नजदीकी थाने या चौकी में तुरंत दर्ज करवाई जाये।
स। जगी जला मैजसिट्रेट फरीदकोट ने एक ओर हुक्म के द्वारा फरीदकोट की हदूद अंदर पड़ते वचि शक्ति ट्रांसमसिन लाईनों, सब स्टेसन और ट्रांसफरमर, सरकारी प्रापरटी, सरकारी दफ्तरों, सरकारी संस्थायों को संभावत तोड फोड से बचाने के लिए स्वस्थ सहित वाले वअिकतियें को 24 घंटे ठीकरी पैरा लगाने के लिए हुक्म जारी किये हैं। एक ओर हुक्म राही जलि•ा मैजसिटरेट फरीदकोट ने मैनूफैकचरज, यूजजि एंड डसिपोजल कंट्रोल एक्ट 2005 और तहति फरीदकोट वचि 40 माइक्रोन से कम मोटाई के पलास्टकि लफाफआिं को बनाने, स्टोर करन, बेचने और प्रयोग करन और पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है और फरीदकोट की सीमाएं अंदर लाउड -स्पीकर और ऊँची आवाज़ वचि चलाए जाने वाले मऊिजकि, धमाका करन वाले पदार्थ, गाड़ीयाँ और प्रेसर हार्न और सुधर प्रदूसण करन वाले यंत्र चलाने और मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। एक ओर हुक्म के द्वारा फरीदकोट के ग्रामीण क्षेत्रों वचि कोई भी वअिकती या पंचायत मैजसिट्रेट, सम्बन्धित उप मंडल मैजसिट्रेट या सम्बन्धित ब्लाक और पंचायत अफ़सर से पूर्व परवानगी लिए जनतक छप्पड नहीं दबाऐगा और फरीदकोट वचि चल रहे साईबर केफे और कमरशियल दुकानों में कसे अनजान वअिकती को साईबर केफे का प्रयोग न करन दी जाये और प्रयोग करन वाले वअिकती की पहचान के लिए रजसिटर लगाया जाये और उस का नाम और पता दर्ज करके दस्तखत करवाए जाएँ। साईबर केफे बरताव वाले वअिकती की शनाखत उसकी पहचाण पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्रायवंिग लायसंस, पासपोर्ट आदि िनाल की जाये। ऐकटीवटी सरोवर समीपता मुख्य सरोवर वचि सुरक्खअित होगा और 6महीनो के लिए सुरक्खअित रक्खआि जायेगा, साईबर केफे वचि आने वाले वअिकती की गतीवधी सकी हो तो सम्बन्धित थाने वचि सूचनें दी जाये। कसे वअिकती की तरफ से इस्तेमाल करे गए वशेश कम्पऊिटर का रकारड भी सुरक्खअित रक्खआि जाये। यह सभी हुक्म 5नवंबर 2015 तक लागू रहणिगे। जो भी इन हुक्मों का उल्लंघन करेगा, उसके वरुद्ध सख़्त अनुशाशनी कार्यवाही की जायेगी।