अम्बाला- आल इण्डिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट (एआईएटीएफ़) के चेयरमैन एम.एस बिट्टा को आज अम्बाला में कीर्ति वशिष्ठ की अदालत ने महिला को अश्लील इशारे के एक मामले में 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के सख्त आदेश जारी किये है आज अम्बाला अदालत में आरोपी बिट्टा को पेश होना था लेकिन बिट्टा ने आज कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से सर गंगा राम हॉस्पिटल का मेडिकल भेज कर अस्म्रतथा की अपील की जिसे मानते हुए न्यायधीश महोदय ने आरोपी बिट्टा के वकील को अगली तारीक पर पेश होने के सख्त निर्देश दिए बता दे 2012 में अम्बाला छावनी में एम.एस. बिट्टा ने अम्बाला शहर निवासी शिकायतकर्ता नीलम शर्मा को अश्लील इशारा कर गाली-गलौच की थी व उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और पीड़िता ने कोर्ट में दायर अपनी शिकायत में कहा था की शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान एम.एस बिट्टा ने ऊन्हे अश्लील इशारा किया जान से मारने की धमकी दी व गाली-गलौच की l पीडिता ने उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले में 2 सितम्बर 2013 को बिट्टा को सम्मन जारी हुए थे और आज आरोपी बिट्टा को कोर्ट में पेश होना था। लकिन आरोपी ने अदालत में अपना मेडिकल भेज दिया और मामले में अगली तारिक 6 अक्टूबर 2015 लगी है जिसमे न्यायधीश महोदय ने आरोपी को कोर्ट में पेश होनेके आदेश दिए है l पीड़ित पक्ष की और से अम्बाला के एडवोकेट चंद्रमोहन सहगल व मोहित सहगल पेश हुए थे l इस मामले में धारा 506,504,509 के तहत पीडिता पक्ष ने अर्जी दायर की थी l
पीड़ित शिकायतकर्ता नीलम शर्मा ने बताया की जो बिट्टा ने मेरे साथ किया और वो भी बहुत लोगों के सामने एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा वैसे तो बिट्टा अपने आप को देशभक्त कहते है और औरतों का सम्मान करने के बड़े-बड़े दावे ठोकतें है पर जो मेरे साथ हुआ मै उससे बहुत चिंतित हूँ मुझे अदालत पर व कानून पर भरोसा है और मेरे साथ इन्साफ जरुर होगा l शिकायतकर्ता ने बताया की ज्ञात रहे की आल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट (ए.आई.एटी.एफ) के चेयरमैन एम.एस बिट्टा के खिलाफ 2007 में भी बिट्टा के ऊपर चंडीगढ़ के कुछ लड़कियों ने अभद्र व्यवहार करने व अश्लील हरकते करने के आरोप लगाए थे l इससे पता चलता है की शुरू से ही एम.एस बिट्टा का महिलायों के प्रर्ति ऐसा ही व्यवहार रहा है l