लुधियाना। पांच सितारा होटल में काम करने वाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों दोषियों को एडिशनल सेशन जज प्रिया सूद की अदालत में सजा सुना दी। आरोपी सन्नी व मोहन कुमार उर्फ मोनू को उम्रकैद के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना और तीसरे आरोपी बादल को 20 साल की कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि आरोपियों को दोषी करार दिया जा चुका था। तीनों आरोपियों को करीब 25 मिनट तक चली अदालत की कार्रवाई के बाद सबसे पहले बादल को एडिशनल सेशन जज के समक्ष लाया गया। उसे 20 साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके बाद सन्नी और मोनू को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उधर, दोषियों के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कोर्ट में केस फाइल करने के पहले उनसे पैसे मांगे और कहा कि अगर वे पैसे दे देते हैं तो उनके बेटों को सजा नहीं होगी।