चंडीगढ़ : पुलिस के सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई थी मार्च 2010 में चंडीगढ़ सेक्टर-11 थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज, वीरेश शांडिल्य भी फैसले के वक्त्त फ्रंट के कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ मौजूद l
अम्बाला-पूर्व मुख्यमंत्री स्व: भजन लाल के छोटे बेटे एव आदमपुर के विधायक और हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई,पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक एव पूर्व विधायक रण सिंह मान एवं अम्बाला सपाटू रोड निवासी दिनेश गौड़ सहित 20 लोगो को आज चंडीगढ़ की अदालत ने बरी करने के आदेश दिये। कुलदीप बिश्नोई सहित सभी पर आरोप था की उन्होंने पुलिस ड्यूटी में बाधा डाली जिसके चलते पुलिस ने कुलदीप बिश्नोई,पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक सहित 22 लोगो पर मुकदमा दर्ज 5 मार्च 2010 को धारा 323,332,353,148,146 सहित कई धाराओ में दर्ज किया था इस पर कई सालो से सुनवाई चल रही थी बचाव पक्ष के वकीलो की दलीलो को स्वीकार करते हुए साक्ष्य के अभाव से अदालत ने कुलदीप बिश्नोई सहित सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए ।
हजका के नेता दिनेश गौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा की वह कुलदीप बिश्नोई के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चलेंगे और कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया जाएगा और जनजागरण अभियान छेड़ा जाएगा l हमारा संघर्ष जारी रहेगा वह हजका व बिश्नोई परिवार के साथ है l गौड़ ने बताया की आज इस मोके पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एव एडवोकेट वीरेश शांडिल्य जो भजन लाल परिवार के पारिवारिक सदस्य हैं कोर्ट में माजूद थे उनके साथ फ्रंट के पंजाब के प्रधान मनीष पासी मलेरकोटला,चंडीगढ़ के प्रधान एडवोकेट विशाल गर्ग नरवाना,हरियाणा के प्रधान कुलवंत सिंह मानकपुर, फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम मेहर शर्मा भी कोर्ट में मौजूद थे।