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मीनाक्षी मेहता प्रिंसिपल और पति सतवंत मेहता विरुद्ध अदालत की तरफ से लगा चार्ज फरेम

फरीदकोट(शरनजीत) वैसे तो आज कल देश में हेरा फेरी 420 का दौर चल रहा है हर कोई एक दुसरे के साथ जब भी मौका मिले लूटमार करने को रह्ता है हर कोई पैसा कमाना चहता है फिर वो चाहे गलत तरीके के साथ ही कयों ना बनाना पड़े और कई बार इंसान को लालच की इतनी लत लग जाती है के वो सरकारी नौकरी से मिलने वाली पगार से भी पेट नहीं भरता वो सोचता है और पैसा आना चहिये चाहे नौकरी जाए तो जाए,ऐसी ही एक घटना साहमने आई फरीदकोट में जहां माननीय अदालत श्रीमती श्वेता दास पी.सी.ऐस. जुडिशियल मैजिस्ट्रट दर्जा अव्वल,फरीदकोट की अदालत की तरफ से ऐफ.आई.आर को 119 तारीख़ 27 -04 -13 अधीन धारा 420 ,406,120 –बी. आई.पी.सी. सैक्शन 3 और 4 आफ की पंजाब प्रोहबशन आफ प्रायवेट मनी लैंडिंग एक्ट 2007 थाना सीटी में मकद्दमा दर्ज़ होने के कारण प्रिंसिपल मीनाक्षी मेहता और उसके पति सतवंत मेहता पुत्र हरपाल सिंह निवासी फरीदकोट विरुद्ध चार्ज फ़्रेम लगाया गया है।इस बात का खुलासा करते सरवन कुमार पुत्तर लाल चंद निवासी डोगर बस्ती,फरीदकोट और जिम्मी कपूर पुत्र रमेश लाल निवासी सुंदर नगर,फरीदकोट ने कहा कि उक्त मीनाक्षी मेहता जो कि सरकारी सीनी:सकं :स्कूल शेर सिंह वाला में बतौर प्रिंसिपल काम कर रही होने के बावजूद पिछले करीब 20 सालों से फायनांस का धंधा अपने पति सतवंत मेहता के साथ मिली भुगत और साजबाज़ हो कर कर रही है।इस बात का खुलासा उस समय हुया जब पुलिस विभाग की तरफ से छापेमारी दौरान इनके घर की तलाशी ली गई तो इन के घर में से बहुत से लोगों के दस्तखत किये खाली चैक, परनोट और खाली कागजो पर दसतखतों वाले दस्तावेज़ निर्यात हुए थे जिन में से कई खातों में मीनाक्षी मेहता ने ख़ुद बैंक में गवाही तक पाई हुई है।अब अदालत की तरफ से मीनाक्षी और उसके पति सतवंत मेहता दोनों को दोषी मानकर इन के ख़िलाफ़ चार्ज फ़्रेम कर दिया गया है इस सम्बन्ध में स्वर्न सिंह और जिम्मी कपूर निवासी फरीदकोट ने मुख्य मंत्री,पंजाब शिक्षा मंत्री,प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग,डायरैक्टर शिक्षा विभाग और ज़िला शिक्षा अफ़सर (सं ) विभाग को भी पत्र लिखकर विनती की है कि माननीय अदालत की तरफ से उक्त दोनों दोषियों पर चार्ज फ़्रेम लगे होने के कारण उक्त दोषी की आचरण पत्री(सर्विस बुक्क) में अदालती हुक्मों का इंदराज करने सम्बन्धित कार्यवाही की जाये जिससे उक्त दोषी किसी ओर भोले भाले लोगों को अपना शिकार न बना सकें और इन दोषियों को इनके किये की सजा मिल सके।

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