अंबाला-ऑल इंडिया एंटी टेरिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मन्द्रिरजीत सिहं बिट्टा के खिलाफ अंबाला शहर निवासी नीलम शर्मा ने अश्लील इशारे करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने पर अदालत में अपने वकील चन्द्रमोहन सहगल व मोहित सहगल के माध्यम से याचिका दायर की थी । जिस पर कीर्ति वशिष्ट की अदालत ने आरोपी मन्द्रिरजीत सिहं बिट्टा को सम्मन जारी किये थे लेकिन आरोपी बिट्टी लंबे समय तक अदालत में पेश नहीं हुए तो अदालत ने बिट्टा के गिरफतारी वारंट जारी किये थे । लेकिन 11 सितम्बर को अश्लील इशारे करने के आरोपी मन्द्रिरजीत सिहं बिट्टा ने अपने वकील राजेश गुप्ता के माध्यम से एक पेशी से छूट की प्राथना की और आरोपी ने प्राथना के उत्तर के साथ दिल्ली के श्री गंगा राम अस्पताल का का मेडिकल भेजा जिसमे डा. ओ.एन नागी ने आरोपी के बारे लिखा की आरोपी चलने में असमर्थ है और हफ्ते का बेड रेस्ट पर है । विद्वान न्यायाधीश कीर्ति विशिष्ट ने मेडिकल आधार पर आरोपी बिट्टा को पेशी से छूट दे दी और 6 अक्तूबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए । इसी दौरान शिकायतकर्ता श्रीमति नीलम शर्मा ने अपने वकील चन्द्रमोहन व मोहित सहगल को माध्यम से कीर्ति वशिष्ट की अदालत में प्राथना पत्र दिया और बिट्टा के मेडिकल को झूठा करार दिया और कहा की बिट्टा 11 सितम्बर कोर्ट की तारीख के बाद मुंबई व हरियाणा में सफर कर रहा है और पत्रकारवार्ताए कर रहा है । बिट्टा ने अदालत को झूठा मेडिकल दिया है और शिकायतकर्ता के वकील मोहित सहगल ने बिट्टा के नॉन बेलेबल वारन्ट जारी करने की मांग की थी जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी मदिन्द्रजीत सिहं बिट्टा के वकील को 6 अक्तूबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए । नीलम शर्मा ने बताया की आरोपी ने 11 सितम्बर को मेडिकल भेजा था की उसकी सर्जरी होनी है और डा. ओ.एन नागी ने बिट्टा को एक सप्ताह तक चलने में असमर्थ बताया था लेकिन बिट्टा ने अदालती तारीख के बाद मुंबई, करनाल,यमुनानगर में पत्रकारवार्ता की जिसके सबूत माननीय अदालत में पेश किये जा चुके है l