चंडीगढ, दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ईडी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कोर्ट पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है।
अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट चार बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगा. ईडी ने अपनी याचिका में दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में पांच-पांच बार समन भेजने के बावजूद वह बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं. न ही इस मामले में उनका रवैया सहयोगी वाला है. दिल्ली के सीएम का पूछताछ में शामिल न होने के बाद श्वष्ठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट रुख किया था।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है।
राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं। उन्होंने कहा था कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया है लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे है और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में तय नियमों में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी तय की थी। वहीं, आप ने ईडी द्वारा जारी समन को राजनीति से प्रेरित बताया है और यह भी दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी मामले में अभी तक सीएम अरविंद केजरीवाल को पांच बार समन किया है. दिल्ली के सीएम हर बार बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है. सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है. फिर, पहले ये बताए कि वो मुझे किस हैसियत से बातचीत में शामिल होने के लिए बुलाना चाहते हैं.