इलाहाबाद हाईकोर्ट का बडा फ़ैसला- मुख्य सचिव को आदेश सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय मे पढवाना अनिवार्य किया जाय. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगले शिक्षासत्र से इसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके. हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढे उनके वेतनसे फ़ीस के बराबर की कटौती करके उसे प्राथमिक विद्यालयों के विकास में लगाएं. आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर दिया.