Thursday, September 28, 2023
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हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की मालकिन शोभना भरतिया को हाईकोर्ट में तगड़ा झटका

दिल्ली : हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड से 272 कर्मचारियों निकाले जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली आदलत के निर्णय को बहाल रखते हुए उसमें किसी भी तरह से दखल देने से इंकार कर दिया है। 14 तारीख को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कर्मचारियों के हटाने के प्रबंधन के फैसले को अनुचित ठहारते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड को दो अलग –अलग कंपनी मानने से भी इंकार कर दिया है क्योंकि दोनों की मालकिन एक ही है। इस फैसले का मतलब यह हुआ कि अलग-अलग कंपनी बनाकर मजीठिया से बचने का गोरखधंधा करने वाले मालिकों की चाल पस्त हो जाएगी। इस फैसले से यह भी उम्मीद जगी है कि संघर्ष हमारा भले ही लंबा हो जीत पत्रकारों यानि सच की ही होगी। संघर्षरत हिंदुस्तान टाइम्स के साथियों को जीत के लिए बधाई।

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